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यह है नया मामला
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत प्राप्त हुई कि कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड अनूपपुर के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री व्हीके मरावी द्वारा अपने कार्यकाल मेसर्स ऋषि पम्प शहडोल के नाम से लगभग 200 क्रय आदेश पम्प मरम्मत तथा मोटर रिपेयरिंग के जारी कर रिपेयर उपरांत 6 माह की गारंटी पीरियड होने की शर्त का पालन न करते हुए 20 लाख रुपए के फर्जी देयकों का भुगतान कर शासन को क्षति पहुंचाई गई एवं कार्यपालन यंत्री श्री तिडग़ाम ने भी एक ही दिन में मेसर्स पावर इलेक्ट्रिकल्स उमरिया के नाम से दस लाख रुपए का कार्यादेश पम्प रिपेयरिंग तथा मोटर रिपेयरिंग के नाम जारी कर भुगतान कर दिया।
बिना निविदा के कराया कार्य
राजेश दण्डोतिया पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा द्वारा बताया गया कि शिकायत जांच पर कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर के संबंधित अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के अनुसार वर्ष 2014-15 में पम्प मरम्मत हेतु खुली निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाकार को पम्प मरम्मत हेतु क्रयादेश जारी करने चाहिए थे, परंतु उनके द्वारा ऐसा न किया जाकर निविदा प्रक्रिया से बचने तथा अपने चहेते फर्म को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से उन्हें टुकड़े-टुकड़े में पम्प मरम्मत के आदेश जारी कर शासकीय राशि 30 लाख 78 हजार 70 रुपए का अवैध लाभ प्राइवेट व्यक्तियों को तथा स्वयं को पहुंचाया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।
इन पर दर्ज हुआ प्रकरण:-
वर्तमान कार्यपालन यंत्री एचएस धुर्वे
व्हीके मरावी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
एसएल तिडग़ाम तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
हरिजीवन सिंह धुर्वे कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
आरपी अहिरवार सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
डीके पचौरी तकनीकी शाखा प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
बीडी सोनकर सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
एसके डोले उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
सुश्री नीलिमा सिंह उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
बसंतलाल प्रजापति सहायक ग्रेड 3 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
आरजी पनिका वरिष्ठ लेखा अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर,
प्रोप्रा. मेसर्स ऋषि पम्प शहडोल,
प्रोप्रा. मेसर्स द पावर इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयरिंग उमरिया एवं अन्य
संबंधित आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 420, 120(बी) भादंवि एवं 13(1)डी, 13(2) भ्रनिअ. 1988 का प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।