किशोर जोशी/जबलपुर। मध्यप्रदेश में कुछ न्यायाधीशों ने न्यायपालिका की छवि को दूषित करने का काम किया है। वो सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डाल रहे हैं। हालात यह बने कि जबलपुर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) सत्येंद्र कुमार सिंह को चेतावनी भरा सर्कुलर जारी करना पड़ा। यह सर्कुलर सभी सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजा गया है। जिसमें साफ लिखा है कि अब यदि किसी भी जज ने इस तरह की हरकत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट एक बार पहले भी सोशल मीडिया पर संयमित व्यवहार का निर्देश दे चुका है।
सर्कुलर में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि न्यायिक अधिकारी वाट्सएप पर आपत्तिजनक, अनुचित और अश्लील सामग्रियां पोस्ट कर रहे हैं। यह कृत्य न सिर्फ न्यायपालिका की छवि खराब कर रहा है, बल्कि ऐसी पोस्ट करने वाले जज की छवि के लिए भी नुकसानदायक है। हाई कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी से सिर्फ अदालत में ही गंभीर, सम्मानित व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि उन्हें यही अदब सार्वजनिक और निजी जीवन में भी बनाए रखनी होगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट एक बार पहले भी सोशल मीडिया पर संयमित व्यवहार का निर्देश दे चुका है।
मप्र हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया, 'हाई कोर्ट ने सभी जिला जजों को निर्देश दिए हैं कि फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य सोशल साइट्स पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना बंद कर दें। यदि कोई जज ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। न्यायिक अधिकारियों के लिए पद की गरिमा और सुचिता बनाए रखना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया में अत्यधिक भागीदारी से जनसामान्य के बीच न्यायिक अधिकारी की छवि प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह सर्कुलर जारी किया गया।'