आनंद ताम्रकार/बालाघाट। जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली पुलिस ने 9 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध धारा 420,4 प्राइज चिंटफंड एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट 1978 की धारा 6 पर एक वर्ष पूर्व अपराध कायम किया था। पुलिस द्वारा इन कंपनियों के संचालकों से संबंधित दस्तावेज मांगे गये थे लेकिन संचालकों द्वारा पुलिस को दस्तावेज उपलब्ध नही कराये। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराये जाने के बाद से कंपनी के संचालक पुलिस के समक्ष उपस्थित नही हुये और फरार बताये गये है।
पुलिस द्वारा इन संचालकों को पुन: नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा गया है। जिन कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने मामला कायम किया है उनमें अनमोल इंडिया कंपनी, वी ग्रुप ऑफ कंपनी, फयूचर गोल्ड इंडिया लिमिटेड, एसपीएनजे प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमि., निर्मल इनफ्रा होम कारपोरेशन लिमि., भूमि डेवकॉन एण्ड एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी, सांई ग्रुप ऑफ कंपनी, जेएसवी डेव्हलपर्स, आर्या ग्रुफ टुरिज्म एण्ड रिसोट कंपनी शामिल है।
पुलिस ने इन कपनियों में रकम जमा करने वाले निवेशकों से निवेदन किया है कि वे कंपनी द्वारा जमा की गई रकम और जारी किये गये बाण्ड से संबंधित दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप निकटवर्ती पुलिस थाना अथवा कोतवाली बालाघाट में जमा कराये ताकि पुलिस कार्यवाही आगे बढा सके।