1990 से भोपाल में रह रहा था पाकिस्तानी नागरिक, 1 साल पहले दूसरे को भी बुलाया

Bhopal Samachar
भोपाल। मध्यप्रदेश की खुफिया ऐजेंसियों को पता ही नहीं चला 1990 से एक पाकिस्तानी नागरिक लगातार भोपाल में रह रहा था। वो हवाला नेटवर्क का हिस्सा है। उसका कारोबार बढ़ा तो 1 साल पहले उसने अपने एक और पाकिस्तानी साथी को बुला लिया। दोनों मिलकर हवाला नेटवर्क चलाने लगे। पिछले दिनों एक मुखबिर की टिप पर पुलिस ने दोनों को 80 लाख रुपए की ब्लैकमनी के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह पैसा भोपाल के 7 बड़े कारोबारियों का है। 

भोपाल और मुंबई के बीच अवैध हवाला कारोबार चलाने के आरोप में 80 लाख रुपए के साथ दो दिन पहले पकड़े गए दयानंद कुकरेजा और अशोक भदवानी पाकिस्तानी नागरिक निकले। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई। दोनों ही सिंध प्रांत के रहने वाले हैं। नकुकरेजा ईदगाह हिल्स में 1990 से भाेपाल में रह रहा है। वह हर दो साल में वीसा अवधि बढ़वाकर भोपाल में रह रहा था।दूसरा आरोपी अशोक भदवानी पिछले साल ही भोपाल आया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 13 और 14 के तहत नया केस दर्ज किया है। 

एएसपी राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक कुकरेजा और भदवानी दोनों के पास भोपाल निवासी होने के कुछ दस्तावेज मिले हैं, लेकिन नागरिकता पाकिस्तान की ही है। इन धाराओं के तहत पांच साल कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

सात व्यापारियों की रकम, बन सकते हैं आरोपी
आरोपियों ने शहर के 7 बड़े व्यापारियों नाम लिए हैं। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। यदि साबित होता है कि जब्त 80 लाख रुपए उन्हीं की है तो पुलिस उन्हें भी आरोपी बनाएगी।

पीटा एक्ट में दर्ज है केस :
दयानंद के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2003 में पीटा एक्ट की कार्रवाई भी की थी। बाद में वह बरी हो गया था। इधर, तीन दिन बाद भी मंगलवारा पुलिस मुंबई में रकम लेने वाले हरीश के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है।

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