आनंद ताम्रकार/बालाघाट। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से श्री एस.एस.राजपूत संचालक तकनीकी द्धारा नगर पालिका निगम के समस्त आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन भोपाल द्धारा जारी आदेश के परिपेक्ष में प्रदेश के समस्त तालाबों, झीलों के एफटीएल (फुल टैंक लेबल) से 30 मीटर की सीमा क्षेत्र में निमार्ण हेतु दी गई भवन अनुज्ञा पर तत्काल रोक लगाएं।
प्रेषित निर्देश पत्र में एनजीटी प्रकरण क्रमांक 04/2015 श्री किशोर समरिते विरूद्ध युनियन ऑफ इंडियां के प्रकरण में दिनांक 19.07.2017 को पारित आदेश की प्रति संलग्न की हैं। जिसमें प्रदेश के सभी झीलों, तालाबों में एफटीएल से 30 मीटर तक की सीमा तक के क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु दी गई अनुज्ञा पर रोक लगायी गई है।
यह उल्लेखनीय हैं कि नगर पालिका परिषद वारासिवनी के स्वामित्व के शंकर तालाब में सीमा से लगकर तालाब की भूमी पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कार्य कर लिये गये हैं, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्धारा अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पूर्व में दिया जा चुका हैं। इसी तरह बालाघाट जिला मुख्यालय स्थिर देवी तालाब की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने तथा तालाब के रकबे को संरक्षित करने के संबंध में एक याचिका विचारीधीन हैं जिस पर सुनवाई जारी है।