भोपाल। मप्र शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से प्रकाशित राजपत्र दिनाँक 20 जुलाई 2017 में मप्र के कर्मचारियों को लागू सांतवें वेतनमान के नियम 2 (क) मे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि नियम राज्य के कार्यालय से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू होंगे जिनको भर्ती नियम एंव सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने वाले के लिऐ राज्य सरकार के सभी विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अभियांत्रिकी विभाग जैसे बङे बङे कार्यालयों मे पदस्थ कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान मे वेतन निर्धारण कर कर्मचारियों को सांतवे वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है।
दिनाँक 17-10-2017 को जिला कोषालय अधिकारी श्री प्रदीप मरकाम द्धारा अपने कार्यालय मे विभागों के स्थापना मे कार्य करने वाले कर्मचारियों को बुलाकर निर्देशित किया है कि कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान लागू नहीं है जबकि पूर्व मे दो माह का वेतन सातवें वेतनमान के रूप मे कार्यभारित कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा चुका है।
ऐसै ही नियमित स्थापना के कर्मचारियों का 2 माह का सांतवे वेतनमान का ऐरियर का भुगतान ना कर नियम विरुद्ध आपत्ति लगाकर वापस कर दिया जबकि शासनादेश मे स्पष्ट रूप से लिखा है सातंवा वेतनमान का नगद लाभ 1 जुलाई 2017 से देय है। मप्र कर्मचारी कांग्रेस श्री वीरेंद्र खोंगल, शोऐब सिद्धिकी प्रवक्ता ने माननीय मुख्यमंत्री म प्र शासन से मांग की कार्यभारित कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान के स्पष्ट आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।