
सपना सिंह बनाम बिहार सरकार मुकदमे में हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता धरणीधर झा ने उच्चतम न्यायालय से राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए इस पर स्टे लगा दिया है।
बिना टेंडर के जू में 90 लाख की मिट्टी भरवाने पर जवाब तलब
पटना उच्च न्यायालय ने संजय गांधी जैविक उद्यान में इस साल की शुरुआत में 90 लाख की मिट्टी को बिना टेंडर के भरवाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ. अनिल उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को एडवोकेट मणि भूषण प्रताप सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जांच की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने अप्रैल में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाया था कि उनके परिवार के पटना में बन रहे मॉल से निकली मिट्टी का उपयोग संजय गांधी जैविक उद्यान में किया जा रहा है।