नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को उपयुक्त पदों के लिए सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को फिर नियुक्त करने के अधिकार दिए हैं। गत 16 अक्टूबर को लिखे पत्र में, बोर्ड ने डीआरएम को अपने विवेक पर पेंशनरों को रोजगार देने का अधिकार प्रदान किया है। रेल विभाग लंबे समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। संभवत: इसी कमी को पूरा करने के लिए डीआरएम को ये अधिकार दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है, 'मंडलीय रेल प्रबंधकों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने का अधिकार है। इस तरह की पुनर्नियुक्ति के लिए रेलवे को अपनी वेबसाइट्स पर प्रचार करना चाहिए।
जिनकी पुनर्नियुक्ति होगी वे सिर्फ 62 साल की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। रेलवे में कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल है।' पत्र के अनुसार, 'ऐसे कर्मचारियों के लिए निश्चित मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा। यह उनके अंतिम वेतन में पेंशन को घटाने के बाद आई राशि के बराबर होगा।' पुनर्नियुक्ति के लिए रेल बोर्ड ने कुछ शर्ते भी निर्धारित की हैं।
पत्र में कहा गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवामुक्त होने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना या लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटीड एम्प्लायमेंट फॉर सेफ्टी स्टॉफ के तहत सेवामुक्त होने वाले व्यक्ति भी पुनर्नियुक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे। बोर्ड ने यह भी कहा है कि पुनर्नियुक्ति से पहले सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की योग्यता और क्षमता पर भी निर्णय लेना चाहिए। उनके सुरक्षा रिकॉर्ड के साथ अन्य परिचालन आवश्यकताओं को भी पर्याप्त रूप से जांचने की बात कही गई है।