
दिल्ली में 22वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली ने की। काउंसिल ने साफ किया है कि 50000 रुपए तक सोना खरीद करने पर आधार कार्ड और पैन देना जरुरी नहीं और खरीददार की आईडी नहीं मांगी जाएगी, लेकिन 2 लाख रुपए की खरीददारी पर नियम लागू रहेंगे।
अभी तक 50 हजार की सोने की खरीददारी पर ग्राहक को पैन कार्ड या आईडी प्रूफ देना अनिवार्य था। जिस कारण से करवा चौथ से पहले सराफा बाजार में काम मंदा पड़ा था। इसी के साथ पहले सोना, चांदी, प्लेटिनम, डायमंड एक प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के बाद टैक्स में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।