मप्र कैबिनेट मीटिंग के निर्णय | MP CABINET MEETING DECISION 17 OCT 2017

Bhopal Samachar
राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार /संदीप कपूर/ भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुधार, सुदृढ़ीकरण और पुन-र्स्थापन कार्यक्रमों को आगामी तीन वर्ष अर्थात 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के तहत 225 लघु सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण कर 78 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्प्राप्ति की जाएगी। कार्यक्रम पर 180 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।

विशेष पुनर्वास पैकेज के लिए 116 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर
मंत्रि-परिषद ने खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 एवं पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार कृषकों तथा विस्थापितों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर 116 . 84 करोड़ रुपए व्यय होगा।

पदों की निरंतरता
मंत्रि-परिषद ने बायलर संचालनालय इंदौर के तहत विभिन्न संवर्गों के 11 अस्थायी पदों को 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी। साथ ही रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश के अंतर्गत अस्थायी पद दैनिक वेतनभोगी 6 चौकीदार और 6 फर्राश के पदों को 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई।

संविदा शाला शिक्षक
मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों की संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन विहित प्रक्रियानुसार करने के बाद कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जायेंगी। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के लिए ऐसे अतिथि शिक्षक ही पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रुप में तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्यरत रहे हों तथा उनका कार्य दिवस 200 से कम नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों के मान से पात्रताधारी अतिथि शिक्षक/अभ्यर्थी उपलब्‍ध नहीं होने की स्थिति में इन रिक्तियों की पूर्ति अन्य पात्रताधारी अभ्यार्थियों से की जायेगी।

प्याज खरीदी
मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2017 में राज्य शासन के निर्णयानुसार प्याज खरीदी, परिवहन, वितरण एवं निराकरण से संबंधित समय-समय पर लिए गए निर्णय एवं कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मंत्रि-परिषद ने ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की गई कार्यवाही को मान्य किया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!