
स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 29 सितंबर 2017 को नगर निगम को पत्र भेजकर इस योजना को अडाप्ट करने की हिदायतें दी गई हैं। इसके तहत सभी पालतू जानवरों के बकायदा लाइसेंस बनाए जाएंगे जिन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा। योजना के तहत कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष अदा करने पड़ेंगे। इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी, नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे।
वहीं जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने पर मालिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा। उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा. खास बात ये कि लाइसेंस दोबारा जारी करने से पहले उस व्यक्ति के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।