चलती TRAIN में बेहोश होकर गिरा ड्राइवर, फिर भी यात्रियों की जान बचाई

Bhopal Samachar
कोलकाता में पूर्वी वर्द्धमान जिले के दैहात स्टेशन के पास एक चलती हुई ईएमयू लोकल ट्रेन के ड्राइवर के अचानक बीमार होने के बाद बेहोश हो गया, ट्रेन के यात्री बाल बाल बच गये। पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता आर एन महापात्र ने कहा कि जब मोटरमैन को तबियत सही नहीं लगी तो उसने ट्रेन को तत्काल रोक दिया जिससे यात्री बच गये। उन्होंने कहा, ‘‘ड्राइवर को बेचैनी हुई और वह अपने केबिन में गिर गया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया।

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘हावड़ा-कटवा लोकल के चालक आई हलधर को जब तबियत सही नहीं लगी तो उसने सुबह 11:12 बजे के आसपास दैहात स्टेशन निकलते ही ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के गार्ड और कुछ यात्रियों की मदद से ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया। महापात्र ने बताया कि बाद में ट्रेन नये ड्राइवर और गार्ड के साथ आगे रवाना हुई। घटना की वजह से दो ईएमयू लोकल ट्रेनें देरी से चलीं। घटना के मामले में जांच शुरू कर दी गयी है।

कुछ काम की बातें:
आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि अब स्लिपर से लेकर फर्स्ट ऐसी के टिकट कैंसिल पर कितना रुपया कटेगा. कितना रिफंड मिलेगा. 

कैंसिलेशन चार्ज- कन्फर्म टिकट
एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के डिपार्टचर से 48 घंटे पहले कैंसिल करवाई जाती है तो एसी फर्स्ट क्लास/ एक्ज्यूटिव क्लास में 240 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा.एसी टू टायर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रूपए, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार और एसी इकोनोमी क्लास के लिए 180 रूपए देने होगें. जबकि स्लीपर के लिए 120 और सेकंड क्लास के लिए 60 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा.अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे से 12 घटे के बीच कैंसिल करवाया जाएगा तो कैंसेलेशन चार्ज कुल किराए का 25 पर्सेंट देना होगा.ट्रेन के डिपार्चर से 12 से 4 घंटे के के बीच  कैंसिल करवाया जाएगा तो कुल किराए का 50 पर्सेंट कैंसिलेसन चार्ज देना होगा.डिपार्चर के 4 घंटे के पहले टिकट कैंसिल न करवाने या टीडीआर को फाइल न करने पर किसी भी तरह कोई धन वापस नहीं दिया जाएगा.

वेटिंग और आरएसी टिकट के लिए
ट्रेन के डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक आरएसी या वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा.ई टिकट को ऑनलाइन ही कैंसिल करवाना होगा और टिकट का पैसा नियम अनुसार चार्ज करने के बाद पैसा वापस उसी अकाउंट में भेज दिया जाएगा जिससे टिकट को बुक किया गया होगा.ट्रेन के रद्द होने की स्थिति में बगैर किसी टीडीआर स्लिप के ही ऑटोमैटिक ही टिकट का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा.पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के तहत काउंटर टिकट को कैंसिल करवाने पर ट्रेन के डिपार्चर के 3 दिनों के भीतर ही रिफंड हो जाएगी.

तत्काल टिकट का कैंसिलेशन
तत्काल टिकट को कैंसिल करवाने पर कोई पैसा रिफंड नहीं होगा हालंकिल ट्रेन के रद्द होने या 3 घंटे से ज्यादा लेट होने की स्थिति में टीडीआर फाइल करने पर रिफंड मिलेगा.अगर ई- टिकट एक से ज्यादा पैसैंजरों के लिए बुक किया गया है और एक को कंफर्म जबकि एक को आरएसी टिकट या वेटिंग में टिकट मिलता है ऐसी स्थिति में टिकट का फुल रिफंड मिलेगा, हांलाकि ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक या तो टिकट को कैंसल करवाना होगा या टीडीआर फाइल करना पड़ेगा.
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