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एगमार्कनेट पोर्टल पर औसत मॉडल (Wholesale) विक्रय दरों का भावांतर की गणना तथा भुगतान के लिए नियत उप समिति द्वारा विक्रय अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद इस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का उपयोग गणना में किया गया। इन औसत मॉडल (Wholesale) विक्रय दरों के अनुसार योजना में 16 से 31 अक्टूबर, 2017 तक अधिसूचित मंडी प्रांगण में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को योजना के प्रावधानों अनुसार गणना कर देय योग्य राशि की जानकारी उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से नियत एजेंसी द्वारा भेजी जायेगी।
इस अवधि के लाभान्वित पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि योजना प्रावधान अनुसार शीघ्र जमा करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। भावांतर भुगतान योजना में देय राशि की गणना के बाद भुगतान की प्रक्रिया के लिये राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी किए जा रहे परिपत्र अनुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये हैं।
गोदाम भण्डारण अनुदान
भावांतर भुगतान योजना में मंडी में अधिसूचित विक्रय अवधि को भी गोदाम भंडारण अनुदान के लिये विभिन्न फसलों की भंडारण अवधि में शामिल कर लिया गया है। योजना में गोदाम भंडारण अनुदान 7 रुपये प्रति क्विंटल प्रतिमाह के स्थान पर वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव अनुसार 9 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। इस संबंध में भी किसान-कल्याण और कृषि विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये है।