
ACS बैंस के फार्मूले पर अमल की तैयारी
अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सरकारी अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में समयसीमा में कार्यवाही के लिए सिफारिशें की है। उन्हें भी सरकार लागू करेगी। इसके तहत विभागीय जांच, अभियोजन स्वीकृति, नोटिस जारी करने की समयसीमा उन्होंने तय की है। इसमें दोषी अधिकारी को निर्धारित अवधि में जवाब देने और उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय की गई है। तीस दिन से लेकर 180 दिन की समयसीमा उन्होने कार्यवाही के लिए तय की है।
छह माह में निपटेंगे अभियोजन स्वीकृति के मामले
अभियोजन स्वीकृति के जो मामले अभी एक साल या उससे अधिक समय से लंबित चले आ रहे हंै उन्हें निपटाने के लिए अधिकतम छह माह का समय दिया जाएगा। विभाग प्रमुख और विभागाध्यक्ष इसकी समीक्षा के लिए इलेक्ट्रानिक डैश बोर्ड बनाएंगे। समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने पर दोषी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।
लंबित जांच के मामले
नियम 16 के तहत कुल 542 प्रकरणों में से जांच के 473 प्रकरण अर्थात 87 फीसदी समयसीमा के बाहर के हैं।
नियम 14 के अंतर्गत कुल 782 प्रकरणों में से जांच के 739 प्रकरण अर्थात 94 फीसदी प्रकरण समय सीमा के बाहर के हैं।