भोपाल। एडवोकेट श्री अश्विनी सिंह राठौड़ ने एक विधिक सूचना पत्र के माध्यम से बताया है कि उनके पक्षकार श्री विजेन्द्र कुमार गोंडे आ. श्री वमान गोंडे निवासी एचआईजी 33 पूर्वांचल फेस-2, खजूरीकलां, भोपाल, मध्यप्रदेश के संदर्भ में प्रकाशित हुई खबर 'IAS की परीक्षा देकर लौटी पत्नी को घर से निकाला' असत्य है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
एडवोकेट श्री अश्विनी सिंह राठौड़ ने बताया कि संदर्भित खबर से उनके पक्षकार को मानसिक पीड़ा पहुंची एवं उनके संदर्भ में समाज, कार्यस्थल व उनके रिश्तेदारों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।
अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी भी घटना से श्री विजेन्द्र कुमार गोंडे को कोई संबंध नहीं है। श्री विजेन्द्र कुमार गोंडे को हुई परेशानी के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।
अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी भी घटना से श्री विजेन्द्र कुमार गोंडे को कोई संबंध नहीं है। श्री विजेन्द्र कुमार गोंडे को हुई परेशानी के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।