
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा श्री संतोष शिवहरे, मुलताई में पदस्थ अध्यापक द्वारा दायर रिट याचिका में आदेश पारित करते हुए, कलेक्टर द्वारा अपील के निराकरण होने तक स्थानांतरण पर स्टे प्रदान किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा बताया गया है कि श्री शिवहरे का स्थानांतरण लगभग 140 किलोमीटर दूर मुलताई से चिचोली, स्कूल शिक्षा द्वारा युक्तियुक्तकरण की नीति दिनाँक 11.04.2007 के प्रावधानों के विपरीत कर दिया गया था।
उक्त ट्रांसफर आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य के विरुद्ध दायर की गई थी। माननीय हाई कोर्ट द्वारा अंतिम रूप से याचिका का निपटारा करते हुए कलेक्टर को निर्देश जारी किए है कि वह अपील का निराकरण 4 सप्ताह के भीतर करेंगे। उक्त अवधि में ट्रांसफर के आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे प्रदान किया गया है।