
बताया गया है कि एसबीआई की गाता शाखा के तत्कालीन प्रबंधक राजकुमार सिंह तोमर यहां पर 11 नवम्बर 2013 से 29जनवरी 2017 तक तथा शाखा रायतपुरा में 30 जनवरी 28 सितम्बर 2017 तक उनकी पदस्थापना अवधि में बड़ी संख्या में फर्जी ऋण स्वीकृति आदेश जारी किये गये तथा स्वीकृत फर्जी ऋण खातों के विरूद्ध शासन की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत राशि प्राप्त कर, अपात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बचत खातों में जमा करा दी गई।
बाद में यह राशि एटीएम के माध्यम से निकाल कर अपने पारिवारिक सदस्यों के खातों में जमा कर दी गई। तोमर ने दोनों पदस्थापनाओं की अवधि में एक करोड़ बारह लाख सत्तर हजार रुपए अवैध सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर धोखाधड़ीपूर्वक हड़प कर ली।