नगरीय निकायों में संविदा नियुक्तियों पर रोक | MP NEWS

भोपाल। नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने मप्र के नगर निगमों में संविदा भर्ती पर रोक लगा दी है। माया सिंह ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि संविदा भर्ती नियमों में फिर से संशोधन किया जाए। इसमें अब कुछ नए बिंदु जोड़े जाएंगे, जिसके तहत जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उन्हें संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। साथ ही नगर निगम कमिश्नर से संविदा नियुक्ति देने के अधिकार भी छीने जा सकते हैं। 

गौरतलब है कि पिछले महीने ही नगरीय विकास विभाग ने नियमों में संशोधन कर नगर निगम और नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को संविदा नियुक्ति देने का प्रावधान किया था। नगर निगम में संविदा नियुक्ति देने का अधिकार नगर निगम कमिश्नर और नगर पालिका में परिषद दिया गया था।

इंदौर अपर आयुक्त की शिकायत पर फैसला
सूत्रों के मुताबिक मंत्री माया सिंह ने यह फैसला इंदौर नगर निगम के सेवानिवृत्त अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह की संविदा नियुक्ति को लेकर की गई शिकायत पर किया है। मंत्री को शिकायत की गई थी कि देवेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त में जांच चल रही है, फिर भी उन्हें संविदा नियुक्ति दे दी गई।

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