भोपाल। पीपुल्स ग्रुप के चेयरमैन एवं मप्र के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार सुरेश विजयवर्गीय (SURESH VIJAYVARGIYA CHAIRMEN OF PEOPLES GROUP) की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गईं हैं। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए वारंट को रद्द कर जमानत दिलाने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। करोड़पति कारोबारी सुरेश विजयवर्गीय प्री मेडिकल टेस्ट (PMT) 2012 फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी है। बता दें कि पीपुल्स मेडिकल कॉलेज (PEOPLES MEDICAL COLLEGE) के अलावा विजयवर्गीय ने अब पीपुल्य यूनिवर्सिटी (PEOPLES UNIVERSITY) भी खोल ली है।
कई बड़े कारोबारों में शामिल BUSINESS TYCOON सुरेश विजयवर्गीय ने अपने गिरफ्तारी वारंट को इस आधार पर चैलेंज किया था कि सीबीआई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का यह मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने सुरेश विजयवर्गीय की याचिका खारिज करते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा है।
विदित हो कि इससे पूर्व हाईकोर्ट ने एलएन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन जेएन चौकसे, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के एसएन विजयवर्गीय, चिरायु मेडिकल कॉलेज के अजय गोयनका (सभी भोपाल में) और इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई ने 592 आरोपियों के खिलाफ प्रवेश घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए भोपाल स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। इन आरोपियों में चार निजी मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन शामिल हैं।