भोपाल। भोपाल में पदस्थापना के दौरान कदाचरण के दोषी पाए गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे विजय मालवीय को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इसके अलावा टीकमगढ़ के जतारा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश आशीष डेनियल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। पिछले माह मप्र हाईकोर्ट की फुलकोर्ट मीटिंग में दोनों को पद से हटाने की अनुशंसा की गई थी।
सरकार ने 8 दिसंबर को डेनियल की सेवाएं समाप्त करने और 22 दिसंबर को मालवीय की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने बताया कि कदाचरण से आशय कामकाज में लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों से है।
न्यायाधीश श्री आशीष डेनियल पर आरोप है कि उन्होंने कोतमा, जिला अनूपपुर में पदस्थापना के दोरान कई गलत आदेश लिखवाए। 250 से अधिक केसों के ट्रायल पेंडिंग। कई आरोपियों को बिना आदेश लिखवाए छोड़ दिया गया। जांच के दौरान काम में लापरवाही। कई आदेशों में गलतियां पाई गईं थीं।