भोपाल। सरकारी काॅलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उम्मीदवारों ने दावा किया है कि इसमें पदों का आरक्षण गलत तरीके से किया गया है। 36 विषय ऐसे हैं जिसमें सामान्य के लिए एक भी सीट नहीं है जबकि बैकलॉग के 22 विषय ऐस हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग को एक भी सीट नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन मनमाने आरक्षण सिस्टम के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे।
पदोन्नति व रिटायरमेंट के कारण खाली हुए कुल 36 विषयों के पदों में से छह विषय ऐसे हैं जिनमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक भी पद नहीं है। भूगर्भ शास्त्र, हिंदी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र व सांख्यिकी विषयों में अनारक्षित वर्ग के लिए पदों की संख्या जीरो है।
वहीं बैकलॉग के पदों में भी विसंगतियां है। कुल 22 विषयों में से 8 विषय नृत्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगर्भशास्त्र, हिंदी, लॉ, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र में ओबीसी के लिए एक भी पद नहीं है। पदाें के विभाजन में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे उम्मीदवार अब कोर्ट जाने की तैयारी में है।