बाबा रामदेव को हाईकोर्ट का नोटिस: सस्ती जमीन के टंटे में फंसे | national news

Bhopal Samachar
लखनऊ। पतंजलि आयुर्वेद के प्रमोटर बाबा रामदेव (BABA RAMDEV) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक आदेश की अवमानना के सिलसिले में जारी किया गया है। नोएडा में FOOD PARK बनाने के लिए सरकार ने बाबा रामदेव को सस्ती जमीन दे दी थी। इसी मामले में HIGH COURT ने स्टे जारी किया था परंतु वहां तार फेंसिंग कर दी गई। इसी मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। 

इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के गौतम बु्द्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह को भी नोटिस जारी किया है। नोएडा में फूड पार्क बनाने के लिए पतंजलि को जो जमीन दी गई थी, उसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण अब यह नोटिस जारी किया गया है। 

निर्देशों के बाद भी उस जमीन को तार की बाढ़ की मदद से घेर दिया गया है। गौतम बुध्द नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन ने अवमानना की एक याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कदम उठाया है।

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