
फिलहाल सीबीएसई स्कूल को मान्यता देने के लिए NOC जारी करने के बाद राज्य शासन की भूमिका खत्म हो जाती है। इसके बाद स्कूल में कोई भी ACCIDENT होने पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को लिखना पड़ता है। इससे कार्रवाई में महीनों लग जाते हैं और मामला ठंडा हो जाता है। राज्य शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दीपक जोशी ने कहा कि फिलहाल सीबीएसई स्कूल पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण क्षेत्र में नहीं हैं। अधिकार बढ़ते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग, कक्षाएं, पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्र, शिक्षक-छात्र अनुपात, कदाचरण पर दंडित करने सहित कई अधिकार बढ़ जाएंगे। स्कूल मान्यता शर्तों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इस पर भी निगरानी रहेगी।
नियंत्रण बढ़ने से राज्य सरकार के आदेश पर सीधे प्रशासनिक अफसर स्कूल पर कार्रवाई कर सकेंगे। एमपी बोर्ड के स्कूल में लापरवाही साबित होने पर राज्य को उसकी मान्यता निरस्त करने का अधिकार है, लेकिन सीबीएसई स्कूल के मामले में इस तरह कार्रवाई फिलहाल नहीं हो पाती। डीपीएस स्कूल के मामले में भी राज्य सरकार अब तक सीधे स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं कर सकी है।