
अभी तक खाली पद जिनमें राज्य सरकार के स्वीकृत समस्त पदों पर संविदा नियुक्ति के पहले खाली होने वाले पद को संविदा पद घोषित करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में एक साल का समय लग जाता था। इससे लंबे समय तक पद खाली पड़े रहते थे।
पद नहीं रहेगा खाली
नई व्यवस्था के तहत यदि प्रमुख अभियंता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एवं अन्य किसी भी संवर्ग का कोई भी पद खाली होगा, उस पद पर यदि विभाग पदोन्नति से भरे जाने के लिए कोई अफसर को योग्य नहीं पाती है, तो उस पद पर सरकार सीधे संविदा आधार पर भर्ती कर सकेगी। इसकी सीधी वजह किसी तरह से कामकाज प्रभावित न हो। वित्तमंत्री जयंत मलैया का कहना है कि संविदा भर्ती के नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। इससे बगैर किसी देरी के पदों को संविदा से भरे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा।