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हरियाणा सिविल सर्विसेज (गवर्नमेंट इंप्लाइज कंडक्ट) रूल्स 2016 (HARYANA CIVIL SERVICES GOVERNMENT EMPLOYEES CONDUCT RULES 2016) में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज नहीं लिए जाने के नियम का प्रावधान किया गया था। मगर कर्मचारी इसको लेकर गंभीर नहीं हैं। इस पर राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने गत 16 नवंबर को जारी एक आदेश में हरियाणा सरकार को निर्देश दिए थे कि वह नियमों का सही ढंग से अनुपालन कराएं।
इसके बाद, मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (गवर्नमेंट इंप्लाइज कंडक्ट) रूल्स 2016 की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, सभी मंडलायुक्त, जिला उपायुक्त और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे पत्र में कहा कि हर कर्मचारी शादी के बाद अपने विभागाध्यक्ष को दहेज न लेने संबंधी शपथपत्र देगा। साथ ही स्पष्ट किया कि अब अविवाहित कर्मचारी को भी यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि शादी के बाद वह इस नियम का अनुपालन करेगा।