
लेखापालों को द्वितीय समयमान से वंचित करने करने वाले वित्त विभाग द्वारा स्पष्टीकरण दिनाँक 13.11.2009 के पैरा क्रमांक 2 एवम 3 एवं आदेश दिनाँक 16.05.2017 के पैरा -4 को, रायसेन में पदस्थ श्री संतोष कुमार रिछारिया (लेखापाल) एवं श्री मोतीलाल नामदेव (ऑडिटर) जबलपुर, पाटन में पदस्थ द्वारा, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं अन्य के विरुद्ध दायर याचिका में सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट, जबलपुर ने नोटिस जारी करते हुए, वित्त विभाग से जबाब तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में सेवा पुस्तिका में आपत्ति व्यक्त करते हुए, पूर्व से स्वीकृत समयमान को निरस्त कर वसूली निर्देशित की गई थी। जिसको, माननीय कोर्ट ने अनुचित माना है। ऊपरोक्त आशय की जानकारी याचिकाकर्ता के वकील श्री अमित चतुर्वेदी, द्वारा चर्चा के दौरान दी है।