सरकारी पत्राचार में गलत फॉन्ट यूज किया तो क्लर्क पर होगी कार्रवाई | employee news

Bhopal Samachar
भोपाल। राजस्व विभाग से कमिश्नर या कलेक्टर को कोई भी पत्राचार करना है तो वो सिर्फ यूनिकोड में होगा। इसके अलावा कोई भी फॉन्ट का उपयोग नहीं होगा। विभाग ने कृतिदेव, देवलिस सहित अन्य फॉन्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमुख सचिव अरुण पांडे ने सभी कमिश्नर और कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि यदि कोई लिपिक या कम्प्यूटर ऑपरेटर यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे 15 दिन की चेतावनी दी जाए। इसके बाद भी यदि काम में सुधार नहीं होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शासकीय पत्र व्यवहार में यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करने के लिए सभी विभागों को लिखा है। दरअसल, अलग-अलग फॉन्ट के इस्तेमाल से परेशानी होती है। मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने वाली है।

कार्यालयीन कार्य में एकरूपता रहे, इसके लिए एक ही फॉन्ट का प्रयोग करने का फैसला किया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र को मद्देनजर रखते हुए राजस्व विभाग ने सभी कमिश्नर और कलेक्टरों से कहा है कि वे पत्र व्यवहार में यूनिकोड फॉन्ट का ही उपयोग करें। बाकी सभी फॉन्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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