राजेश दाहिमा/बिंदु सुनील/संदीप कपूर/ भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के तहत माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ 24 लाख रुपये व्यय करने की सहमति प्रदान की गई। इससे 820 हाई स्कूल तथा 540 हायर सेकेण्डरी शालाओं के उन्नयन की योजना का संचालन वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की समयावधि में किया जायेगा। इसी के साथ प्रदेश की 6039 शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 1736 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युत व्यवस्था के लिए तीन वर्षीय कार्य-योजना पर 65 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय की सहमति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों में अपेक्षित भौतिक अधोसंरचना एवं सुविधा विकसित करने तथा संचालित करने के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में 40 करोड़ 31 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि 'मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम 1998' के नियम 4-ख में सहरिया आदिम जनजाति को सम्मिलित करने के लिए नियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए मंत्रालय में आपदा प्रबंधन कक्ष के गठन और इस कक्ष के लिए 7 अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति की कन्याओं की शिक्षा निरंतर जारी रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्रि-परिषद ने पुलिस थानों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 में 9 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रावधान किये जाने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2017 लार्डस (इंग्लैंड) की उपविजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का पुरुस्कार प्रदान करने और सम्मान समारोह आयोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। इसी क्रम में, प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ियों को एशियन गेम्स 2018 और ओलम्पिक गेम्स 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 21 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव अनुसार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के लिए आगामी तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में 90 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 82 अस्थाई पदों की मार्च 2020 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने अमृत योजना का निरंतर क्रियान्वयन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजना के निर्माण कार्यों में पुनरीक्षण के फलस्वरुप बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति एवं योजना में सम्मिलित शहरों की योजना में नवीन कार्यों के लिए उपयोग किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न नगरीय निकायों के घटकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत रुपए 363 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अंध-मूक बधिर शालाओं को अनुदान योजना की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की। अंध-मूक बधिर वृत्तियों के आगामी तीन वर्षों तक संचालन के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक लगभग 1 लाख 47 हजार 304 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
मंत्रि-परिषद ने पंचम नगर काम्पलेक्स अंतर्गत निर्मित पगरा बांध के डूब क्षेत्र के बाहर स्थित ग्राम बमाना जिला सागर के 182 परिवारों के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए विशेष अनुदान के रुप में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की। नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भवनों के निर्माण की योजना के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक रुपए 10 करोड़ के व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी (सीपेट) को अधोसरंचना अनुदान योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए 35 करोड़ 13 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट उपकर अध्यादेश 2018 तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश 2018 का अनुमोदन किया गया।