
डॉ अभिताभ अवस्थी उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन ने इस संदर्भ में उत्पन्न विवादों के निपटाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय कर्मचारी/अधिकारी की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका 8.11 को स्पष्ट किया है। बताया गया है कि इसी कंडिका में सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को अमल किया गया है।
डॉ. अवस्थी ने बताया कि पति-पत्नि स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करते हैं तो उसे स्वीकार किया जाएगा परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप होगा। अर्थ यह हुआ कि पत्नी को पति के जिले में ही भेजा जाए यह अनिवार्य नहीं होगा। पति को भी पत्नी के जिले में भेजा जा सकता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि पति-पत्नि एक ही जिले में पदस्थ हैं तब भी उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। वो अपने स्थानांतरण आदेश को इस कारण से चुनौती नहीं दे सकते कि दंपत्ति का जिला एक ही है।