भोपाल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत के अधिकार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिवों को भी प्रत्यायोजित किए गए है। जारी पत्र में कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के पेंशन स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किए जाएंगे।
उक्त आवेदन का परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक में की जाएगी। साथ ही आवेदन स्वीकृत होने की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जाएगा और अस्वीकृत होने की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहिप प्रारूप में पारित किया जाएगा।
यह संपूर्ण कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम 2010 में दर्शाए अनुसार अधिकतम समयसीमा 15 दिवस में पूर्ण होगी। स्वीकृत प्रकरणों के आदेश स्वीकृति उपरांत पंचायत सचिवों द्वारा संबंधित जनपद पंचायतों में जाकर समग्र पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा। शेष पेंशन स्वीकृत की प्रक्रिया यथावत रहेगी। आदेश जारी दिनांक से मान्य होगा।