नई दिल्ली। संसद में तीन तलाक विधेयक को आक्रामक तरीके से रखने के बाद केंद्र की BJP सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बनने वाले इन घरों (HOMES) के मालिकाना हक में परिवार की महिला सदस्य का नाम आवश्यक करने का फैसला किया है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का आवंटन केवल परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'यह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक और तरीका है।' पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस SCHEME के तहत 37.5 लाख घरों के निर्माण को पहले ही मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2017 में ही 5.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार ने भी इस योजना के तहत 12 लाख घरों के निर्माण का फैसला किया है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार घर खरीदने वालों को 3 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन घरों के लिए जमीन राज्य सरकार मुहैया कराएगी और बिल्डर उसका निर्माण करेंगे।
यूपी सरकार BUILDERS को इस योजना के तहत बनने वाले घरों में डिवेलपमेंट और लैंड यूज चार्जेज में छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, 'लोगों के घरों की जरूरत को देखते हुए इस परियोजना को काफी महत्व दिया जा रहा है।' पुरी ने कहा कि लोगों के बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जाने से घरों की मांग काफी बढ़ गई है।