अम्बाला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (VIRAT KOHLI) और बॉलीवुड एक्ट्रस अनुष्का शर्मा (ANUSHKA SHARMA) ने दिसंबर महीने में इटली के टस्कनी शहर में शादी रचाई थी। उन्होंने विदेश में सबसे महंगी जगह पर MARRIAGE जरुर की लेकिन विदेश विवाह अधिनियम 1969 का पालन नहीं किया। उनके द्वारा वहां स्थित भारतीय दूतावास में इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। यह खुलासा एक RTI में हुआ है जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील ने लगाई थी। इस पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। जबकि कोई भारतीय यदि विदेश में शादी करता है तो उसके लिए ही विदेश विवाह अधिनियम-1969 बनाया गया है।
अम्बाला के रहने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने 13 दिसंबर 2017 को अॉनलाइन एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में सवाल पूछा गया था कि इटली में किन दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को भारत सरकार ने विदेश विवाह अधिनियम की धारा-3 के तहत विवाह अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। दूसरा सवाल था कि क्या विराट और अनुष्का के विवाह में उक्त अधिकारियों द्वारा उन्हें विदेशीय विवाह अधिनियम-1969 के तहत प्रदान की गई सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई थी।
ये मिला जवाब
हेमंत कुमार ने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने याचिका को 14 दिसंबर 2017 को रोम में स्थित भारतीय दूतावास के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया। 4 जनवरी 2018 को उन्हें जवाब प्राप्त हुआ है कि इटली के रोम में स्थित भारतीय दूतावास में सुरुचि शर्मा एवं इटली के मिलान में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में प्रदीप गौतम को भारत सरकार ने विवाह अधिकारी के रूप में नामित किया हुआ है। विराट और अनुष्का की शादी के सवाल पर जवाब मिला है कि उन्होंने विदेश विवाह अधिनियम के तहत भारतीय दूतावास को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी।
अब ये हो सकती है कानूनी अड़चन
हेमंत कुमार का कहना है कि यहां कानूनी अड़चन ये है कि क्योंकि विराट और अनुष्का ने विदेश में शादी की है। दोनों मूलरूप से दिल्ली और वर्तमान में महाराष्ट्र में रह रहे हैं। इस वजह से उन्हें महाराष्ट्र में ही शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। महाराष्ट्र राज्य के विवाह पंजीकरण अधिनियम 1998 की धारा 4 के अनुसार वहां के राज्य में हुए विवाह को स्थानीय मैरिज रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करना अनिवार्य है। अब देखना यह विशेष रहेगा की दोनों को विदेश में की गई शादी के अनुसार ही मान्यता मिल जाएगी या फिर उन्हें दोबारा शादी की औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी।