![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ELa0566iq8apfY6z5frfLIgTI7XVPv1mopKz2yoZQQEc9NKVa6oMGA0i9Xcmvf4a5iX2t9HpwChWQsPllnr2IONP5viLbJLCjlcz_obt2NW2O53klOVtpNTvuzjhXZIcBDDD3J2onlo/s1600/55.png)
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के उप सचिव प्रमोद सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षक के लिए व्यवस्था की गई है। इस संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश 20 जुलाई 17 एवं 04 दिसंबर 17 द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। आदेश में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नवीन सत्र 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हो रहा है।
अत: वर्तमान सत्र के लिए शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की समयावधि 28 फरवरी 2018 तक नियत की जाती है। 28 फरवरी के पश्चात कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यशील नहीं होगा। इसकी सूचना लोक शिक्षण आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ दी गई है। यहां पर बता दें कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों ने हड़ताल करके नियमतीकरण को लेकर हंगामा किया था। जिससे प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए थे।