
गृह विभाग मप्र शासन के उपसचिव आरआर भौंसले के हस्ताक्षर से जारी आदेश मप्र के सभी कलेक्टर/एसपी के नाम संबोधित किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मप्र हाईकोर्ट के आदेशानुसार सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि सिनेमाघरों को किसी भी तरह का नुक्सान ना हो।
पत्र में लिखा गया है कि सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के 200 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा लगाई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स को कोई नुक्सान ना पहुंचा पाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि फिल्म का प्रदर्शन शांतिपूर्वक चले और कोई उपद्रव ना कर पाए। अब इस आदेश के बाद यदि कोई उपद्रव करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है।