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इसके अलावा ईपीएफओ ने एक और सुविधा दी है। ईपीएफओ ने बयान जारी करते हुए कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 से पांच लाख रुपये से अधिक की निकासी भी ऑनलाइन की जा सकती है। अभी तक इस पेंशन योजना में सिर्फ पेंशन की आंशिक राशि ही निकाली जा सकती थी। इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है। ईपीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि अंशधारक ऑनलाइन निकासी के साथ-साथ मैनुअल तरीके से भी दावा कर सकते हैं।
ईपीएफओ के सीनियर अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी को एक बैठक हुई थी। जिसमें यह फैसला किया गया है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि यदि पीएफ से निकासी वाली राशि दस लाख से अधिक है तो दावा सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। वहीं यह फैसला कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपये से अधिक होने पर भी लागू होगा।
ईपीएफओ के बयान में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन दावा करने से पहले अंशधारक के बैंक खाते को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित होना जरूरी है। वर्तमान में ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ से अधिक है। इसके अलावा ईपीएफओ संगठन दस लाख करोड़ रुपये से अधिक के कोष का प्रबंधन करता है।