
इसे देखते हुए मप्र अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न्ता निवारण अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत एस्मा लगाया गया है। अब परीक्षा या मूल्यांकन की ड्यूटी से इंकार करने और इनमें बाधा उत्पन्न करने वाले शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
बता दें कि इन दिनों मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक इन दिनों हड़ताल पर हैं। वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कई स्कूलों में तालाबंदी के हालात हैं। शासन ने शिक्षकों पर एस्मा लागू कर दिया है परंतु फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह अतिथि शिक्षकों पर भी लागू होगा या नहीं। याद दिला दें कि मप्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, अत: नियमित कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियम भी इन पर लागू नहीं होते।