पंचायत सचिव: अनुकंपा नियुक्ति के संशोधित आदेश जारी | EMPLOYEE NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश में दिवंगत नियमित पंचायत सचिवों के परिजनों को 01 अप्रैल 2008 से अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। पूर्व में यह अवधि 01 अप्रैल 2017 निश्चित की गई थी। संशोधित आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज जारी कर दिये गये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों पंचायत सचिवों के सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत में नियुक्त पंचायत सचिव की मौत पर उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मृतक की पत्नी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। मृतक के वयस्क पुत्र अथवा पुत्री को वरिष्ठता क्रम में और मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा पांच वर्ष या अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में और जिले के भीतर ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। अनुकंपा नियुक्ति में पहले तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी। इस दौरान दस हजार रुपए मासिक मानदेय होगा।

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