
राज्य सरकार ने इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर ली है। अब संविदा शाला शिक्षकों के कुल रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत स्थान अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसमें उन्हें प्राथमिकता मिलेगी जिन्होंने सरकारी स्कूल में कम से कम दो सौ दिन और न्यूनतम तीन या अधिक शैक्षणिक सत्रों में काम किया हो।
अतिथि शिक्षकों से पद नहीं भरे जाने पर शेष पदों को अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इन पदों पर प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है जबकि मध्यप्रदेश के अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए चालीस और आरक्षित श्रेणियों के लिए 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है।