नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार अब एक नया कानून बनाने जा रही है। यह कानून 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएगा। इसके तहत भारत के हर उस नागरिक को आयकर रिटर्न भरना होगा जो किसी भी माध्यम से पैसे कमाता है, फिर चाहे उसकी आय करयोग्य हो या नहीं। यानि 5000 रुपए या इससे कम मासिक वेतन पाने वाले छोटी सी दुकान के सबसे छोटे कर्मचारी को भी आयकर रिटर्न भरना होगा। यह जानकारी वित्तमंत्री अरुण जेटली ने टीवी न्यूज चैनल आजतक को दिए इंटरव्यू में कही।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि टैक्स कानून में बदलाव किया जाएगा। जिसके तहत आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। उन्हे भविष्य में टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। जेटली ने साफ कहा कि इस कानून में सरकार कोई रियायत नहीं करेगी। यानी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो सरकार की तरफ से लागू स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्ट छूट नियमों का लाभ नहीं मिल पाएगा।
1 अप्रैल से लागू होगा कानून
वित्त मंत्री ने बताया कि सभी को कर प्रक्रिया में शामिल होना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। सरकार इसी साल 1 अप्रैल से ये नया कानून लागू करने जा रही है। इस कानून में दायरे में भारत का छोटे से छाटा दुकानदार और कर्मचारी भी आ जाएगा जिसका किसी भी बैंक में खाता है और उसकी आय बैंक खाते में प्रदर्शित होती है। जो लोग नगद वेतन या नगदी पर कारोबार करते हैं, उनकी कमाई को पहले से ही ब्लैकमनी मान लिया गया है।