लखनऊ। परिषदीय स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की 12 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है। बेसिक शिक्षा सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने अग्रिम आदेशों तक परीक्षा स्थगित करने का निर्देश जारी किया है। यह कदम हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सरकार को विशेष अपील में राहत न मिलने पर उठाया गया है। अभी लिखित परीक्षा की नई तारीख का एलान नहीं हुआ है। अब यह इम्तिहान जून या जुलाई में ही होने के आसार हैं। योगी सरकार की पहली टीईटी व सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अधर में अटक गई है।
कोर्ट ने छह मार्च को टीईटी 2017 की उत्तरकुंजी को खारिज करते हुए परीक्षा में पूछे गए 14 सवालों को हटाकर नई मेरिट जारी करने का निर्देश दिया। इसी टीईटी के सफल अभ्यर्थियों को 68500 शिक्षक भर्ती की 12 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होना था। इसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और एडमिट कार्ड तक अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिए हैं। विभागीय अफसरों ने हाईकोर्ट के छह मार्च के निर्णय पर मंथन करके गुरुवार को आदेश के विरुद्ध बड़ी बेंच में विशेष अपील दायर की।
इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई लेकिन, छह मार्च के आदेश पर स्थगनादेश सहित कोई राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सोमवार को भी विशेष अपील की सुनवाई करेगी। ऐसे में परीक्षा को स्थगित करने के सिवा विभाग के पास दूसरा रास्ता नहीं था। पहले बेसिक शिक्षा सचिव और फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने अग्रिम आदेश तक परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है।
योगी सरकार के सालगिरह के ऐन मौके पर परीक्षा स्थगित होने से अफसरों की किरकिरी हो गई है। कोर्ट ने पहले छह मार्च और फिर शुक्रवार को सरकार व अफसरों के रवैये पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। छह मार्च के आदेश में सरकारी अधिवक्ता कमियां नहीं बता सकें। परीक्षा स्थगित होने से शिक्षामित्रों में मायूसी छा गई है, क्योंकि वह नियमित नौकरी की आस संजोए थे, जिसे पूरा होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा को टालने के आदेश पर राज्य सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। सरकार ने एकल सदस्यीय पीठ के इस सम्बंध में दिए छह मार्च के आदेश को विशेष याचिका द्वारा दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। कोर्ट ने छह मार्च के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए, स्पष्ट किया है कि 12 मार्च से मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने राज्य सरकार की विशेष याचिका पर दिया। याचिका शुक्रवार को ही दाखिल की गई थी व सरकार की ओर से किए गए अनुरोध पर शुक्रवार को ही सुनवाई की गई।
मामले की अग्रिम सुनवाई 12 मार्च को होगी। उल्लेखनीय है कि छह मार्च को हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को टालने के आदेश दिए थे। यह परीक्षा 12 मार्च को होने वाली थी। कोर्ट ने टीईटी परीक्षा- 2017 के परिणाम पुन: घोषित करने के बाद ही लिखित परीक्षा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में टीईटी परीक्षा के बाद 18 अक्टूबर 2017 को जारी उत्तरमाला के 14 जवाबों व संबंधित प्रश्नों को हटाने के बाद बन रहे पूर्णांक के आधार पर पुन: परिणाम घोषित करने को कहा है।