नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फरार व्यापारी की सास की कुर्क संपत्तियों को मुक्त करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 75 वर्षीय महिला से पहले अपनी बहू और बुश फुड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की प्रवर्तक रितिका अवस्थी को भारत वापस लाने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक रितिका अवस्थी को भारत वापस नहीं लाया जाता है तब तक उसकी संपत्तियों को छोड़ने पर विचार नहीं किया जा सकता है।
वहीं, इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार रितिका अवस्थी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से अनुरोध की है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ में मामले की सुनवाई चल रही है। रितिका फिलहाल लंदन में रह रही है।
गौरतलब है कि अवस्थी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों का सामना कर रही है। कोर्ट से लंदन जाने की अनुमति मिलने के बाद से रितिका गिरफ्तारी से बच रही है।