
हालांकि, रेलवे कर्मचारी रेलवे सर्वेंट्स (पास) नियमों द्वारा शासित होंगे। उनके द्वारा CCS (एलटीसी) नियमों के तहत “ऑल इंडिया एलटीसी” का फायदा उठाने वाले पास नियमों के प्रासंगिक प्रावधान के तहत विशेष आदेश के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि DOPT के आदेश में यह भी बताया गया है कि रेलवे कर्मचारी “होम टाउन एलटीसी” के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें एलएलसी सुविधा का फायदा उठाने के लिए कैलेंडर ईयर में उन्हें विशेषाधिकार पास (रियायती या मुफ़्त टिकट) का समर्पण करना होगा।
अन्य प्रकार के पास जैसे कि ड्यूटी पास, स्कूल पास और मेडिकल आधार पर विशेष पास आदि, पास नियमों के तहत वेलिड होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर रेलवे कर्मचारी पहले ही एक विशेषाधिकार पास का लाभ उठा चुके हैं, तो उस साल एलटीसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे पीएसयू सहित अन्य किसी भी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे, विशेषाधिकार पास पात्रता के बदले वैकल्पिक एलटीसी के लिए पात्र रहेंगे।