
कोर्ट ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण किसी मरीज की जान ना जाए। अपने आदेश में खण्डपीठ ने ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिले वार यातायात जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा है कि अक्सर ट्रैफिक में ऐम्बुलेंस के फंसने जैसे मामले सामने आते हैं ऐसे में इसे रोकने के लिए लोगों को जागरुक करने की जरूरत है। सरकार को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि ट्रैफिक सिग्नलों पर ऐम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अतिक्रमण और सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था को भी प्रभावी ढंग से हल किया जाए।
गलत पार्किंग पर लगाया जाए भारी जुर्माना
कोर्ट ने कहा कि अगर जाम में किसी एंबुलेंस के फंसने से मरीज को नुकसान पहुंचता है तो इसे अपराध की तरह देखा जाए और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में जहां लोग पार्किंग ना होने के कारण अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करते हैं वहां वाहन पार्क करते हैं वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय कर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। तत्काल ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे पार्किंग का स्थान ना होने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण ही ना किया जाए।
कराया जाए डेडिकेटेड कॉरिडोर का निर्माण
कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रदेश में डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जिससे लोगों को बिना किसी बाधा के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । कोर्ट ने सरकार को जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित कमिटी बनाने के भी निर्देश दिए और कहा कि इस कमिटी में आम लोगों को भी शामिल किया जाए। कमिटी अपने इलाके में चिकित्सा केंद्रों की मॉनिटरिंग करेगी।