---------

हल्दी और मिर्च में मिलावट करने वाले व्यापारी को 1 साल की जेल | MP NEWS

भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने मिलावटी मिर्च और हल्दी पाउडर बेचने वाले राकेश कुमार पुत्र गोपाल दास को 1 साल की जेल और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। राजधानी में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उइके ने यह फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मिलावट के मामले में सजा में रियायत नहीं दी जा सकती। यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। 

क्या है मामला
खाद्य निरीक्षक ने 29 जुलाई 2011 की शाम 4 बजे BHAWANI CHAKKI MASALA BHOPAL 42, तिलक मार्केट इतवारा रोड भोपाल के प्रोप्राइटर राकेश कुमार पुत्र गोपाल दास की दुकान पर बेची जा रही लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर के नमूने लिए थे। लेबोरेटरी मे जांच कराने पर लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मिलावटी और अमानक स्तर का होना पाया गया था। आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया गया था। 

मजिस्ट्रेट ने फैसले में लिखा...
मजिस्ट्रेट ने फैसले में लिखा है कि अपराध की प्रकृति तथा अब मिश्रित खाद्य पदार्थों से मानव जीवन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव एवं समाज की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को इस मामले में अपराध के दंड में उदारता करना न्याय संगत नहीं है। खाद्य अपमिश्रण के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं विशेष मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उइके ने राकेश कुमार को मिलावटी खाद्य मसाले मामले में दोषी मानते हुए उसे 1 साल की जेल और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!
$("#merobloggingtips-before-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#before-ad")) }), $("#merobloggingtips-after-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#after-ad")) });