भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में चार नई तहसील के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। जिला बैतूल में भीमपुर और प्रभातपट्टन, उमरिया में बिलासपुर और सागर में जैसीनगर तहसील का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय ने जानकारी दी है कि तहसील भीमपुर में 54 पटवारी हलके तथा 154 ग्राम, प्रभातपट्टन में 65 पटवारी हलके तथा 120 ग्राम, बिलासपुर में 16 पटवारी हलके और 76 ग्राम तथा जैसीनगर तहसील में 62 पटवारी हलके और 149 ग्राम शामिल होंगे।
ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होंगी ग्राम सभायें
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल 2018 को ग्राम-सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची को अपग्रेड़ करने, निर्माणधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा पंचायत में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्री इकबाल सिंह बैंस ने जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं के आयोजन की आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम सभाओं में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रस्तावित कार्यों के नवीन दिशा-निर्देशों तथा एप से सदस्यों को अवगत कराया जायेगा। ग्राम को खुले में शौंच मुक्त घोषित करने की रणनीति तथा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके ग्रामों को 'कचड़ा मुक्त-कीचड़ मुक्त' ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति निर्धारित की जाएगी। ग्राम सभा में अनिवार्य करों के करा-रोपण एवं वसूली की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत अंतर्गत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण और आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। जिन ग्रामों में सभी पात्र महिलाएँ स्व-सहायता समूह की सदस्य बन चुकी हैं, उनकी पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में रखी जाएगी।
अपर मुख्य सचिव श्री बैंस ने कहा है कि 14 अप्रैल को आयोजित ग्राम सभाओं में स्व-सहायता समूहों की स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खुला शौच मुक्त (ओडीएफ) तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ग्राम संगठन द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी ग्राम सभा में साझा की जाए। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभ वितरण तथा मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले मादक द्रव्यों तथा पदार्थों के दुष्परिणामों तथा 'मद्य निषेध' हेतु स्वस्थ्य वातावरण निर्माण जैसे विषयों पर ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए।