BHOPAL में धारा 144, स्कूल खुलेंगे, कर्मचारियों को चेतावनी | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद के दौरान जो गलती प्रशासन ने की है, अब वो 10 अप्रैल आरक्षण विरोधी संगठनों के भारत बंद पर नहीं करना चाहता। इसलिए भोपाल में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग समूह में जमा नहीं हो सकते लेकिन स्कूल खुलेंगे और नियमित रूप से चलेंगे। इसके अलावा कलेक्टर ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो किसी भी प्रकार से बंद का समर्थन नहीं करें अन्यथा ब्रेक इन सर्विस से दंडित किया जाएगा। 

2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान भड़की आग में मप्र अब भी सुलग रहा है। 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद के दौरान ग्वालियर, भिंड और मुरैना में हुई हिंसक घटनाओं में 8 मौतों के बाद प्रशासन 10 अप्रैल को सवर्णों के आंदोलन को बड़ी चुनौती मान रहा है। इस चुनौती को देखते हुए प्रशासन ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना में प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को 10 अप्रैल को बंद करने का एलान किया है। भिंड में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के अन्य कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 

भोपाल के कमिश्नर अजातशत्रु श्रीवास्तव ने कहा है कि भोपाल में धारा 144 लागू की गई है लेकिन स्कूल खुले रहेंगे। किसी भी हिंसा से निपटने के लिए 6000 पुलिस फोर्स लगाई गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने ग्वालियर में इंटरनेट सेवाएं रविवार रात 11 बजे से मंगलवार रात 10 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। 

बता दें कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान कई अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया था। कई सड़कों पर भीड़ के साथ मौजूद थे तो कई ने सोशल मीडिया पर भीड़ को भड़काने का काम किया। मप्र के आईएएस कैडर के तीन अधिकारी एवं राज्य प्रशासनिक सेवा स्तर के करीब एक दर्जन अधिकारी इसमें शामिल थे। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तो अब तक सूचीबद्ध ही नहीं किया जा सका है। 

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