जबलपुर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने अंतरिम आदेश के जरिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा मंगलवार 3 अप्रैल को आयोजित होने जा रही सहायक परिचालन प्रबंधक पदोन्नति परीक्षा में एससी-एसटी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने पर रोक लगा दी। इसी के साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड नई दिल्ली और महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।
सोमवार को कैट के प्रशासनिक सदस्य नवीन टंडन और न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर में पदस्थ चीफ कंट्रोलर रेलवे विद्युतीकरण सत्यनारायण वर्मा की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराजा वाले न्यायदृष्टांत में पदोन्न्ति में आरक्षण को अनुचित करार दे दिया है जिसके परिपालन में रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने 30 सितंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया।
पश्चिम मध्य रेलवे के चीफ पर्सनल ऑफिसर ने उक्त नोटिफिकेशन के सिलसिले में 14 मार्च 2017 को एक सर्कुलर जारी करके पदोन्नति में आरक्षण न दिए जाने का नियम स्वीकार किया।इसके बावजूद मनमाने तरीके से सहायक परिचालन प्रबंधक पदोन्नति परीक्षा में एससी-एसटी अभ्यर्थियों एक-एक सीट पर रिजर्वेशन का लाभ देने का निर्णय ले लिया गया है। इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में कैट की शरण ली गई।