
कार्मिक मंत्रालय नये दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश (सीसीएल) के दौरान विदेश जा सकते हैं और अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीसी) भी ले सकते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों से चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के संदर्भ में प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्मिक विभाग का यह स्पष्टीकरण सामने आया है।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी किए गए हालिया आदेश में मंत्रालय ने कहा, ‘सीसीएल के दौरान एक कर्मचारी विदेश यात्रा पर जा सकता है बशर्ते इसके लिए उसने उचित सक्षम प्राधिकार से अग्रिम इजाजत ली हो। इसमें कहा गया है कि सीसीएल के दौरान एक कर्मचारी को उचित सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से मुख्यालय छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है।