जबलपुर। रेल कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान, बीमारी या किसी अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु के बाद कई मामलों में उनकी विधवा पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति (Compassionate appointment) में परेशानी आती है। खासकर RAILWAY BOARD के उस निर्णय में, जिसमें उनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं और ITI अनिवार्य की गई है। इससे रेल परिवार के समक्ष पालन-पोषण में परेशानी आती है।
पश्चिम मध्य रेलवे के एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि इस परेशानी को देखते हुए पमरे एम्पलाइज यूनियन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा। आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति एवं अशिक्षित विधवा पत्नी के अनुकंपा नियुक्ति एवं अशिक्षित विधवा पत्नी के अनुकंपा प्रकरणों में शिक्षा की बाध्यता में छूट देने की मांग की।
हजारों प्रकरणों में मिली राहत
यूनियन की इस मांग को रेलवे बोर्ड ने मान लिया है। बोर्ड ने निर्णय लेते हुए आदेश दिया है कि आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में आईटीआई पास होने की बाध्यता एवं विधवा पत्नी की अनुकंपा नियुक्त प्रकरणों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से रेलवे में हजारों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण निपटने का रास्ता साफ हो गया है।