ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर 10 अप्रैल को होने जा रहे बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रविवार को रणनीति पर विचार विमर्श किया। पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गई बैठक में जिले भर के अधिकारी शामिल हुए। 10 अप्रैल को होने वाले बंद को लेकर प्रशासन ने कहा है कि पूरे जिले में धारा 144 अगली 18 अप्रैल तक लागू रहेगी। प्रशासन ने यह भी बताया कि चार से ज्यादा व्यक्ति समूह के रूप में नहीं निकल सकते हैं। यदि कोई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने 10 अप्रैल को सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर भी प्रशासन बारीकी से निगाह रख रहा है। बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मंगलवार की तैयारियों के लिए जिला पुलिस बल के अलावा 2000 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त बल बुलाया गया है,
जो शहर के विभिन्न चौराहों संवेदनशील स्थानों के साथ थाना स्तर पर फिक्स पिकेट के रूप में तैनात रहेंगे। फिलहाल रात का कर्फ्यू गोला का मंदिर मुरार और थाटीपुर इलाके में जारी रहेगा। 2 अप्रैल को हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन ने शहर बंद के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती से पेश आने का फैसला किया है।